ब्रेकिंग न्यूज़
खबर शेयर करे -

हल्द्वानी।  बनभूलपुरा में धार्मिक संरचनाओं के ध्वस्तीकरण के सन्दर्भ में प्रशासन द्वारा अपनायी जा रही विधिक प्रक्रिया के संबंध में भ्रामक एवं निराधार तथ्य को थानाध्यक्ष की फोटो के साथ फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया में प्रचारित करने पर थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी द्वारा संबंधित युवक अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल अज़ीज़ के विरुद्ध थाने में धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

यह भी पढ़ें :  उत्तराखंड पुलिस में बड़ा प्रमोशन, 10 निरीक्षक बने सीओ
error: Content is protected !!