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उत्तराखंड के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा था।

यह आदेश उत्तराखंड शासन शहरी विकास अनुभाग-3 के प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने दिये हैं।

प्रमुख सचिव ने अपने आदेश में बताया है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में देरी हो रही है।

इसके चलते प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह और नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो तब तक के लिए विस्तारित किया गया है।

उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2023 से सभी नगर निकायों में कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक तैनात हो गए थे। एक्ट के हिसाब से यह प्रशासक दो जून यानी छह माह तक के लिए ही तैनात हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता छह जून तक लागू है। लिहाजा, निकाय चुनाव इससे पहले नहीं हो पाए हैं। ऐसे में इनके कार्यकाल बढ़ाए गए हैं।

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