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उत्तराखंड बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की तहरीर पर चर्चित अधिवक्ता पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आपराधिक धमकी और गाली गलौज संबंधी धाराओं में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है।

एक पुरानी घटना में वरिष्ठ अधिवक्ता की तहरीर पर अधिवक्ता और उसके बेटे के खिलाफ आईपीसी की आपराधिक धमकी और अपमानित करने के इरादे से शांतिभंग संबंधी धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस को दी तहरीर में उत्तराखंड बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल ने आरोप लगाया कि हरबर्टपुर के फतेहपुर निवासी अधिवक्ता रईसुद्दीन सिद्दीकी ने जेल से बाहर आने पर उनको मोबाइल पर गालियां दी और बर्बाद करने की धमकी देने लगा।

बताया कि अवैधानिक कृत्यों में लिप्त होने के कारण पछवादून बार एसोसिएशन से अधिवक्ता की सदस्यता समाप्त कर दी। दो जुलाई को रईसुद्दीन सिद्दीकी ढकरानी स्थित उनके कार्यालय के नीचे मशरूर की दुकान में आया।

उसने अन्य अधिवक्ताओं की मौजूदगी में उनका और अधिवक्ता आशीष अंतल का नाम लेकर झूठे और गलत आरोप लगाकर गंदी-गंदी गालियां दी।

बताया कि उसने अधिवक्ताओं को पिस्टल से जान से मारने की धमकी भी दी। तीन जुलाई को अधिवक्ता नितिन वर्मा ने बताया कि उनको रईसुद्दीन सिद्दीकी का फोन आया था।

वह उनको और आशीष अंतल को गालियां दे रहा था। नितिन वर्मा ने रईसुद्दीन से कहा कि तुम तो खुलेआम अधिवक्ताओं को गोली मारने की धमकी दे रहे हो। इस पर उसने कहा कि वह पहली गोली सुरेंद्र मित्तल और दूसरी गोली आशीष अंतल को मारेगा।

वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष अंतल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 11 जून को रईसुद्दीन सिद्दीकी ने उनको फोन पर मिस कॉल की। उन्होंने उसे फोन किया। बताया कि वह उनसे गाली गलौज करने लगा। उसने धमकी दी कि वह अपने लाइसेंसी पिस्टल से उन्हें गोली मार देगा।

13 जून की रात को उसने फिर से कॉल कर उनके साथ गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी। बताया कि अधिवक्ता के बेटे सैफुद्दीन ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगर तू मेरे डैडी की गोली से बच गया तो मैं तुझे अपने हाथों से तब तक मारूंगा जब तक मेरा खुद का हाथ नही टूट जाएगा।

कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि पहले मामले में आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ नए कानून बीएनएस की आपराधिक धमकी और गाली गलौज संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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