उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने काशीपुर में नियम विरोध तरीके से नर्सिंग कॉलेज खोलने के दिए जा रही अनुमति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की
रिपोर्टर – गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर में नियम विरुद्ध तरीके नर्सिंग कालेज खोलने के लिए दिए जा रही अनुमति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए सम्बंधित विभाग से याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश जारी किए है।
मामले के अनुसार काशीपुर निवासी संदीप सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि काशीपुर में 20 किलोमीटर की परिधि में राज्य सरकार द्वारा तीन से अधिक नर्सिंग कालेज खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
जो कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमावली के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नर्सिंग कालेज खोलने लिए केंद्र सरकार की गाइड लाइन में 5 किलोमीटर की दूरी के मानक रखे गए है।
जिसका पालन नही किया जा रहा है। भविष्य में अगर इन कॉलेजों की मान्यता रद्द होती है तो छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमावली का पालन किया जाय।