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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल मे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनांव व मतपत्रों में हुई गड़बड़ियों को लेकर पूनम बिष्ट व पुष्पा नेंगी द्वारा दायर चुनांव याचिका पर सुनवाई हुई।

आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा अध्यक्ष पद के डाले गए 1 मतपत्र में जानबूझकर ओवर राइटिंग कर निरस्त किया गया है।

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने याचिकाकर्ता राज्य सरकार व चुनाव आयोग के अधिवक्ताओं व अध्यक्ष पद के दोनों प्रत्याशियों से ये वीडियो व सी सी टी वी देखने को कहा है।

मतगणना वीडियो व सीसीटीवी कल गुरुवार की सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल में देखी जाएंगी। सी सी टी वी फुटेज व वीडियोग्राफी जो कि ट्रेजरी के लॉकर में है उसे दिखाने की व्यवस्था जिलाधिकारी करेंगी।
आपकों बता दे कि धारी ब्लॉक की वर्तमान जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हुई वोटिंग में अध्यक्ष पद के हुई वोटिंग में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनांव कर लिए कुल 22 वोट पड़े जिसमें 11 – 11 वोट उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को मिले।

जबकि अध्यक्ष पद के लिए हुई वोटिंग में एक वोट को ओवर राइटिंग के चलते निरस्त कर दिया। याचिका में कोर्ट से पंचायत चुनाव में हुई अनियमितताओं को देखते हुए री पोलिंग कराने की प्रार्थना की थी।

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