सिगरेट-गुटखा महंगे, दाल-घी सस्ते; सरकार के नये GST फॉर्मूले में नशेबाजों को झटका, आम आदमी को राहत

साड़ी, शर्ट, जींस और जूते… कपड़ों की शॉपिंग पर अब GST कट से आपका कितना पैसा बचेगा?

पिछले कई वर्षों से माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली और इसकी दरों को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस मसले पर सरकार के भीतर कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा था।

नतीजतन, ऐसी बहुत सारी वस्तुओं पर भी कर के रूप में लोगों को नाहक ही ज्यादा रकम चुकानी पड़ रही थी, जिन्हें अनिवार्य आवश्यकताओं के रूप में जाना जाता है।

नई दिल्‍ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी दरों में भारी कटौती का ऐलान किया। यह कटौती 22 सितंबर से लागू हो रही है। जीएसटी में बदलाव से कई चीजों पर टैक्स कम हो गया है।

कई चीजें जैसे ब्रेड और पनीर पर अब 0% टैक्स लगेगा। वहीं, तंबाकू और लग्जरी कारों पर 40% ‘सिन टैक्स’ लगेगा। रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी घटने से आम आदमी और मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है।

अब कई चीजें सस्ती हो गई हैं। कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ गया है। इससे वे महंगी हो जाएंगी। ज्यादातर चीजें अब 5% और 18% के टैक्स स्लैब में आएंगी। इससे कौन-कौन सी चीजें सस्‍ती होंगी और किस स्‍लैब में कौन सी चीजें आएंगी। यहां पूरी डिटेल है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वस्तुओं और सेवा कर (GST) की दरों में व्यापक कटौती की घोषणा की। ये दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी। जीएसटी में किए गए बदलावों के अनुसार, ज्‍यादातर वस्तुओं को 5% और 18% के स्लैब में रखा गया है। कई वस्तुएं जैसे कि भारतीय ब्रेड और पनीर अब 0% यानी शून्य टैक्‍स के दायरे में आएंगी। वहीं, तंबाकू से संबंधित उत्पादों और लग्जरी कारों को 40% के ‘सिन टैक्स’ स्लैब में जोड़ा गया है।

कपड़े और जूते पर कितना घटा जीएसटी?
जीएसटी काउंसिल की बैठक में सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर पर जीएसटी रेट को 12% और 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. साथ ही रेडीमेड या अन्‍य कपड़े जैसे शर्ट, टीशर्ट, जींस, जिनकी कीमत ₹2,500 से अधिक नहीं है… इन चीजों पर जीएसटी 12% से कम करके 5% कर दिया है.

इसके अलावा अगर आप ₹2,500 से कम कीमत के जूते भी खरीदते हैं तो इसपर 12% जीएसटी की जगह अब सिर्फ 5 फीसदी टैक्‍स देना होगा. लेकिन अगर आप 2500 रुपये से ज्‍यादा की कीमत के टीशर्ट, शर्ट और जूते खरीदते हैं तो आपको अब 18 फीसदी का टैक्‍स देना होगा.

साड़ी, जींस, टीशर्ट और शर्ट कितने सस्‍ते होंगे?
नई जीएसटी दरें 5% ₹2,500 या उससे कम कीमत वाले सभी कपड़ों- साड़ी, शर्ट, ट्राउजर, रेडीमेड और अनस्टीच्ड कपड़े आदि पर लागू होगी. इसका मतलब है कि अगर आप कोई शर्ट, टी-शर्ट या जींस के कपड़े, ज‍िनकी कीमत 2000 रुपये है खरीदते हैं तो इसपर 140 रुपये कीमत कम हो जाएगी.

वहीं 18% GST प्रति पीस ₹2,500 से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर लागू होगा, जिसपर पहले 12 फीसदी जीएसटी लगता था. अब मान लीजिए आप कोई 3000 रुपये की साड़ी खरीदते हैं तो ये अब 3115 रुपये में मिलेगा. यानी इसमें आपको ज्‍यादा दाम देने पड़ेंगे.

जूते पर कितनी होगी छूट?

  • 5% जीएसटी प्रति जोड़ी ₹2,500 या उससे कम कीमत वाले जूतों (चमड़े, रबर, प्लास्टिक सोल आदि) पर लागू होगा, जो पहले 12 फीसदी था. यानी अब अगर आप 2000 रुपये के जूते खरीदते हैं तो इसपर आपको 140 रुपये की बचत होगी.
  • 18% जीएसटी प्रति जोड़ी ₹2,500 से अधिक कीमत वाले जूतों पर लगेगा. इसका मतलब है कि अगर आप 3000 रुपये के कोई जूते खरीदते हैं तो आपको ये अब 3115 रुपये में मिलेगा.
  • 15000 रुपये की कीमत के जूतों पर पहले 28 फीसदी जीएसटी लगता था, जो अब 18 फीसदी कैटेगरी में होगा. यानी इसपर भी दाम कम होंगे। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, 0% से 40% तक GST महाबोनस में कौन सी चीज कहां? पूरी ल‍िस्‍ट

10 हजार के जूते और कपड़े पर कितनी छूट?
अगर आप किसी माल में जाते हैं और ब्रांडेड कंपनियों के 2500 रुपये से कम रेंज के जूते और कपड़े- टी-शर्ट, शर्ट, साड़ी, जींस आदि की खरीदारी करते हैं और कुल खर्च 10,000 रुपये होता है तो अब इनपर जीएसटी 12 नहीं, बल्कि 5 फीसदी लागू होगा.

इस हिसाब से 5 फीसदी पर जीएसटी कैलकुलेट करें तो अब 10000 रुपये की जगह सिर्फ 9240 रुपये ही खर्च करने होंगे. यानी आपके जेब में 760 रुपये की बचत होगी.

0%, 5%, 18% और 40% क‍िस पर क‍ितना जीएसटी??

आइटम पहले GST दर अब GST दर
खाद्य पदार्थ और पेय
लाइव हॉर्स 12% 5%
UHT दूध 5% 0%
कंडेंस्ड मिल्क 12% 5%
मक्खन और घी 12% 5%
पनीर 12% 5%
चेना या पनीर (प्री-पैकेज्ड और लेबल) 5% 0%
सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता आदि) 12% 5%
खजूर, अंजीर, अनानास, अमरूद, आम (सूखे) 12% 5%
खट्टे फल (सूखे) 12% 5%
माल्ट 18% 5%
स्टार्च 12% 5%
सब्जी के रस और अर्क 18% 5%
बीड़ी के पत्ते 18% 5%
भारतीय कत्था 18% 5%
जानवरों की चर्बी 12% 5%
सॉसेज 12% 5%
मछली 12% 5%
चीनी 12% 5%
चॉकलेट 18% 5%
पास्ता 12% 5%
कॉर्न फ्लेक्स 18% 5%
पेस्ट्री, केक, बिस्कुट 18% 5%
नमकीन 12% 5%
20 लीटर की पानी की बोतल 12% 5%
सोया मिल्क 12% 5%
फलों का रस 12% 5%
पराठा और अन्य भारतीय ब्रेड 18% 0%
पिज्जा ब्रेड 5% 0%
तंबाकू और पेय
पान मसाला 28% 40%
तंबाकू 28% 40%
सिगरेट 28% 40%
अन्य गैर-मादक पेय 18% 40%
कैफीनयुक्त पेय 28% 40%
कार्बोनेटेड पेय (फल/फलों के रस के साथ) 28% 40%
निर्माण और ईंधन
ग्रेनाइट 12% 5%
सीमेंट 28% 18%
कोयला 5% 18%
बायोडीजल 12% 18%
दवा और चिकित्सा उपकरण
एनेस्थेटिक्स, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मेंथॉल 12% / 18% 5%
विशेष जीवन रक्षक दवाएं 5% / 12% 0%
अन्य दवाएं 12% 5%
डायग्नोस्टिक किट 12% 5%
ग्लूकोमीटर, चश्मा 12% 5%
चिकित्सा उपकरण 12% 5%
पर्सनल केयर और घरेलू सामान
टैल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, टूथ ब्रश 18% 5%
टूथ पाउडर, कंघी, डायपर 12% 5%
दूध की बोतलें 12% 5%
बर्तन, स्टोव, लालटेन 12% 5%
पीतल/एल्यूमीनियम के बर्तन 12% 5%
सोलर कुकर 12% 5%
वाहन और मशीनरी
ट्रैक्टर 12% 5%
ट्रैक्टर के टायर 18% 5%
टायर 28% 18%
इंजन, पंप, एयर कंडीशनर, डिश वाशिंग मशीन 28% 18%
छोटी कारें (पेट्रोल/डीजल) 28% 18%
बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाज, याच, धूम्रपान पाइप 28% 40%
मोटरसाइकिल (350cc से कम) 28% 18%
मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर) 28% 40%
साइकिल 12% 5%
नाव 28% 18%
अन्य
कीटनाशक 12% 5%
सिलिकॉन वेफर्स 12% 5%
रबर बैंड 12% 5%
चमड़ा, हैंडबैग 12% 5%
लकड़ी के सामान, मूर्तियां, प्राचीन वस्तुएं 12% 5%
नोटबुक और कुछ प्रकार के कागज 12% 0%
अन्य कागज 12% 18%
सिलाई धागा, यार्न 12% 5%
कालीन, कपड़े 12% 5%
छाते 12% 5%
खिलौने, खेल का सामान 12% 5%
ज्योमेट्री बॉक्स 12% 5%
पेंसिल शार्पनर 12% 0%
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