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एडीएम विवेक राय की अदालत में सुनवाई, होटल-रेस्टोरेंट और दुकानदारों पर कार्रवाई

नैनीताल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत वादों की सुनवाई के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने जिले के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों पर कुल ₹4,20,000 का अर्थदंड लगाया है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अंजनी कुमार तिवारी ने पक्ष रखा। न्यायालय ने अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विपक्षियों पर जुर्माना आरोपित किया।
इन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना
कार्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट (आन्या), बैलपड़ाव रामनगर कालाढूंगी व साकेत, नई दिल्ली स्थित इकाई पर – ₹50,000
होटल आरिफ कैसल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मल्लीताल, नैनीताल – ₹80,000
मशहूर राजमा-चावल, बेस अस्पताल गेट के पास, हल्द्वानी – ₹20,000
उत्तरांचल किराना स्टोर, रेलवे बाजार लालकुआं – ₹50,000
गणपत राम एंड सन्स, मेन मार्केट लालकुआं – ₹50,000
कुमाऊँनी रसोई, शिक्षा नगर लामाचौड़, हल्द्वानी – ₹25,000
सिक्स सीजन्स रिजॉर्ट, नया गांव कालाढूंगी – ₹50,000
त्रिदेव रेस्टोरेंट, सलड़ी, अमृतपुर नैनीताल – ₹25,000
कठघरिया चौराहा, कालाढूंगी रोड हल्द्वानी स्थित प्रतिष्ठान – ₹25,000
प्रजापति सेल्स, केमू स्टेशन के पास, हल्द्वानी – ₹20,000
आर.के. मटन एंड चिकन शॉप, ब्लॉक ऑफिस के सामने, हल्द्वानी – ₹25,000
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और भविष्य में ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को तय मानकों का पालन सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी है।

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