ब्रेकिंग न्यूज़
खबर शेयर करे -

सड़क चौड़ीकरण को लेकर उच्च न्यायालय में मामला निस्तारित होने के बाद मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 भवन स्वामियों को दो दिन के भीतर अतिक्रमण तोड़ने के दिए निर्देश 

हल्द्वानी। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भवनों को स्वयं तोड़ने को कहा गया है सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेई ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण किए जाने को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिह्नित किया गया था।

इसके बाद संबंधित क्षेत्र के लोग उच्च न्यायालय गए जहां वाद को निश्चित होने के बाद अब प्रशासन ने पुनः दो दिन के भीतर सभी 101 दुकानों को नोटिस दे दिए गए हैं अगर 23 तारीख तक भावनो को नहीं खाली कर तोड़ा गया तो प्रशासन बलपूर्वक भावनाओं को तोड़कर खाली कराएगा।

गौरतललब है कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क के मध्य से 12 मी दोनों तरफ चिन्हीकरण कर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी इसके बाद मामला हाई कोर्ट में चला गया था।

व्यापारियों को नोटिस मिलने के तुरंत बाद व्यापारी आक्रोशित होकर नगर निगम पहुंचे जहां उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि न्यायालय ने कोई तोड़ने के आदेश नहीं दिए हैं।

उनके पास अन्य न्यायालय में जाने के लिए अभी विकल्प बचे हैं लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए तानाशाही करते हुए 2 दिन के भीतर उनकी दुकानों को तोड़ना चाहता है।

जिस व्यापारी होने नहीं देगा उन्होंने कहा कि व्यापारियों को किसी भी हद तक जाना पड़े तो वह जाएंगे और इसका विरोध करेंगे।

यह भी पढ़ें :  भीमताल में जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हरीश पनेरू व अन्य लोगों को पुलिस ने किया नजरबंद
error: Content is protected !!