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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में आवारा पशुओं के सड़कों में टहलने से हो रही दुर्घटना लेकर दायर जनहित याचिका पर की सुनवाई 

रिपोर्टर- गुड्डू सिंह ठठोला 

नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में आवारा पशुओं के सड़को में टहलने से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने नगर निगम हल्द्वानी को तत्काल प्रभाव से सड़कों से आवारा गाय और बैलों को हटाने के निर्देश जारी करते हुए 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 नवंबर की तिथि नियत की है।

        आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता चंद्रशेखर जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है हल्द्वानी सहित राज्य की व्यस्ततम सड़कों में आवारा गाय और बैलों के कारण दुर्घटनाएं हो रही है।

इनके आपस मे लड़ने से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत तक हो गई। यही नही इन पशुओं के कारण स्कूली बच्चों के शहर के आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

याचिका में इन आवारा पशुओं को सड़कों से हटाया जाए ताकि लोगो को इनके आतंक से मुक्ति मिल सके।

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