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प्रेम में नाकामी का खौफनाक बदला: महिला डॉक्टर को एचआईवी इंजेक्शन लगाने वाली महिला समेत चार गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक  महिला के प्रेम का प्रतिशोध लेने का चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपने पूर्व प्रेमी से विवाह न हो पाने से नाराज महिला ने उसकी पत्नी—जो पेशे से महिला डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं—को जानलेवा एचआईवी वायरस का इंजेक्शन लगवा दिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपित महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

बीबोया वसुंधरा (34), निवासी कुरनूल

कोंगे ज्योति (40), नर्स, अदोनी के एक निजी अस्पताल में कार्यरत

दो अन्य युवा आरोपित (20 वर्ष से अधिक आयु)

पुलिस के अनुसार सभी आरोपितों को 24 जनवरी को गिरफ्तार किया गया।

साजिश का खुलासा:

पुलिस अधिकारी ने बताया कि वसुंधरा ने अन्य तीन लोगों के साथ मिलकर एक सड़क दुर्घटना की साजिश रची। योजना के तहत पीड़िता को घायल कर उसे एचआईवी संक्रमित रक्त का इंजेक्शन लगाया गया। पीड़िता उसी व्यक्ति की पत्नी है, जो कभी वसुंधरा का प्रेमी था।

संक्रमित रक्त की व्यवस्था:

आरोपितों ने सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों से एचआईवी संक्रमित रक्त के नमूने यह कहकर हासिल किए कि वे शोध कार्य के लिए जरूरी हैं।

आरोप है कि इन नमूनों को रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किया गया।

पूर्व प्रेमी की शादी किसी और से होने से आहत होकर वसुंधरा ने दंपती को अलग करने की साजिश रची।

घटना का दिन:

9 जनवरी, दोपहर 2:30 बजे, कुरनूल के एक निजी मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के बाद पीड़िता स्कूटर से घर लौट रही थीं।

विनायक घाट, केसी नहर के पास आरोपितों ने जानबूझकर उनके स्कूटर को टक्कर मार दी।

गिरने के बाद मदद के बहाने आरोपित उनके पास पहुंचे।

ऑटो रिक्शा में बैठाने के दौरान वसुंधरा ने कथित तौर पर एचआईवी इंजेक्शन लगा दिया।

शोर मचाने पर आरोपित मौके से फरार हो गए।

पीड़िता की हालत:

पीड़िता को तुरंत चिकित्सा सहायता मिली।

डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और वह फिलहाल सुरक्षित हैं।

चूंकि पीड़िता स्वयं डॉक्टर हैं, उन्हें दवाओं और परीक्षण की जानकारी थी।

चिकित्सकों ने तीन सप्ताह बाद दोबारा जांच की सलाह दी है, जिसे म्यूटेशन पीरियड बताया गया है।

पुलिस कार्रवाई:

पीड़िता के डॉक्टर पति ने 10 जनवरी को कुरनूल टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 126(2), 118(1) और 272 के तहत मामला दर्ज किया है।

मामले की जांच जारी है और पुलिस इसे गंभीर आपराधिक साजिश मान रही है।

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