ब्रेकिंग न्यूज़
खबर शेयर करे -

हल्द्वानी। नगर निगम सीमा क्षेत्र में अब स्वयं की निजी भूमि पर निजी बाजार, फूड कोर्ट, चौपाटी एवं फूड प्लाजा के संचालन को लेकर नगर निगम ने नई उपविधि तैयार कर ली है।

उपविधि के अधिसूचित होने के बाद निजी भूमि पर इस तरह की गतिविधियां संचालित करने के लिए नगर निगम से अनुमति एवं लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नगर निगम प्रशासन के अनुसार, निजी बाजार या फूड कोर्ट संचालित करने के इच्छुक व्यक्ति नगर निगम के मार्केटिंग अनुभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पहल का उद्देश्य शहर में रेहड़ी-पटरी पर व्यवसाय करने वाले लघु व्यवसायियों को संगठित और सुरक्षित प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है, साथ ही मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण और आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना भी है।

नगर निगम द्वारा अधिसूचित उपविधि के तहत निजी बाजार संचालकों को प्रथम वर्ष में कम से कम 25 प्रतिशत स्थान नगर निगम के सिटी वेंडिंग कार्ड धारकों के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा निजी बाजार में कार्य करने वाले प्रत्येक वेंडर को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना भी आवश्यक होगा।

उपविधि में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निजी बाजार या फूड प्लाजा संचालक को बाजार स्थल पर आने वाले उपभोक्ताओं के वाहनों की पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था स्वयं करनी होगी। पार्किंग इस प्रकार से कराई जाएगी कि उससे किसी भी प्रकार का ट्रैफिक जाम उत्पन्न न हो।

इसके साथ ही निजी बाजार स्थल पर जन सुविधाओं की व्यवस्था करना भी अनिवार्य किया गया है। इनमें पार्किंग, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, नियमित साफ-सफाई और सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं, जिनका पूरा खर्च निजी बाजार संचालक को स्वयं वहन करना होगा।

नगर निगम का मानना है कि इस नई व्यवस्था से जहां एक ओर छोटे व्यापारियों को बेहतर अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर शहर को अतिक्रमण और यातायात की समस्याओं से भी काफी हद तक राहत मिलेगी।

यह भी पढ़ें :  उत्तराखंड बस हादसा: तीन मौतों के बीच नोटों से भरे बैग ने मचाई अफरातफरी, पैसों के लिए आपस में भिड़े लोग

You missed

error: Content is protected !!