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NH-74 चौड़ीकरण घोटाला में 26 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा लेने का आरोप

देहरादून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की देहरादून सब-जोनल ऑफिस ने एनएच-74 सड़क चौड़ीकरण घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत करीब 13.89 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच कर लिया है।

यह कार्रवाई उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई जांच के दौरान सामने आए धोखाधड़ी के साक्ष्यों पर आधारित है।

ईडी जांच में सामने आया कि दिलबाग सिंह, जरनैल सिंह (पुत्र सुंदर सिंह), बलजीत कौर (पत्नी प्रताप सिंह) और दलविंदर सिंह (पुत्र प्रताप सिंह) ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 143 के पुराने आदेश पास करवा लिए। बाद में राजस्व अधिकारियों और बिचौलियों की कथित मिलीभगत से इन आदेशों को पिछली तारीख में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया गया।

इसी आधार पर एनएच-74 चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा गैर-कृषि दर पर प्राप्त किया गया। आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए आरोपियों ने 26,02,83,930 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा धोखाधड़ी से हासिल किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और आरोपियों को अनुचित लाभ मिला।

पीएमएलए जांच में यह भी सामने आया कि कथित अवैध कमाई को आरोपियों ने अपने नाम से अचल संपत्तियां खरीदने तथा रिश्तेदारों और परिचितों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने में इस्तेमाल किया। ‘प्रॉपर्टी ऑफ क्राइम’ (POC) की पहचान के बाद ईडी ने 13.89 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन, भवन और बैंक बैलेंस सहित चल-अचल संपत्तियों के खिलाफ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है।

ईडी इस मामले में पहले भी तीन प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर चुकी है। साथ ही विभिन्न आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट (PMLA), देहरादून में सात अभियोजन शिकायतें दायर की जा चुकी हैं।

एनएच-74 भूमि अधिग्रहण घोटाला लंबे समय से जांच के दायरे में है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, भूमि की श्रेणी में हेरफेर कर गैर-कृषि दर पर अधिक मुआवजा दिलाने की साजिश रची गई, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। मामले की आगे की जांच जारी है।

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