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उत्तराखंड में बेरोजगार युवकों की नौकरी का सपना जल्द पूरा होने वाला है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मंगलवार को राज्य के सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षकों के रिक्त 3600 पदों पर भर्ती के आदेश दे दिए।

शिक्षा निदेशक को जिलावार रिक्त पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी कराने को कहा गया है।

यह भर्ती प्रक्रिया पिछले कई साल से लटकी हुई थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन पात्र अभ्यर्थियों ने पूर्व में वर्ष 2020, वर्ष 2021 में भर्ती में आवेदन किया था, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्व के आवेदन के अनुसार नई भर्ती के लिए अर्ह माना जाएगा।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने छह मई को जारी राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2024 में बेसिक शिक्षक की पात्रता के नए मानक तय किए हैं। इसके अनुसार बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक की पात्रता से हटा दिया गया है। केवल दो वर्षीय डीएलएड, शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा यानि डीएड और चार वर्षीय बीएलएड ही बेसिक शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा निदेशालय ने शुरू की तैयारी
शिक्षा रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। सभी डीईओ-बेसिक को रिक्त पदों की वास्तविक संख्या की जांच के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि नई नियमावली के अनुसार बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। उत्तराखंड मूल के जिन लोगों को दूसरे प्रदेशों के विधिसम्मत मान्यताप्राप्त संस्थानों से डीएलए आदि शैक्षिक योग्यता पूरी की हैं, वो भी आवेदन के लिए पात्र होंगे।

एक दिन एक साथ सभी पदों की काउंसिलिंग!
सूत्रों के अनुसार सभी पदों को एक साथ भरने के लिए शिक्षा विभाग काउंसिलिंग को एक दिन एक साथ कराने की तैयारी भी कर रहा है। दरअसल, पात्र अभ्यर्थी एक से ज्यादा जिलों में आवेदन की छूट है। ऐसे में मेरिट बनने के बाद कई जिलों में पद रिक्त रह जाते है और उन्हें भरने के लिए दोबारा शून्य से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है।

एक दिन काउंसलिंग होने से सभी पदों पर एक ही दिन स्थिति साफ हो जाएगी। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया का खाका तैयार किया जा रहा है। जल्द ही सभी जिलों के साथ सभी विषयों पर चर्चा कर निर्णय किया जाएगा।

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