उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नगर पालिका में तीन बच्चों वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने पर रोक वाली नगर पालिका एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई।
रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नगर पालिका में तीन बच्चों वाले उमीद्वार को चुनाव लड़ने पर रोक वाली नगर पालिका एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव शहरी विकास और निदेशक शहरी विकास से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
आपको बता दें कि किच्छा के नईम उल शाद खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के नगर पालिका एक्ट संसोधन 2003 की धारा 3 को चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि 2003 के बाद जिसके तीन बच्चे होंगे उसको नगर पालिका में चुनाव लड़ने के लिये रोक लगा दी। जबकि पंचायतों में 27 सितंबर 2019 के बाद तीन बच्चों के चुनाव लड़ने पर रोक है।
याचिका में कहा गया है कि इससे पहले वो ग्रामीण इलाके में थे और चुनाव लड़ सकते थे लेकिन गांव को मिलाकर ही नगर पालिका का विस्तार हो रहा है।
जिससे वो चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य हो गये हैं। और चुनाव लड़ने के लिये उनको अयोग्य घोषित करना उनके खिलाफ अन्याय है।