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शराब की दुकानों पर अब नहीं चलेगी मनमानी, हर दुकान पर लगेगा शिकायत स्कैनर

ओवररेटिंग करने वाले शराब विक्रेताओं पर शिकंजा, विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन

40 नई शराब की दुकानों का आवंटन, तय कीमत से अधिक वसूली करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुमाऊं मंडल से शराब के जरिए 944 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य 875 करोड़ रुपये था, जिसे इस बार बढ़ाकर 944 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राजस्व बढ़ाने के लिए कुमाऊं मंडल में 40 नई शराब की दुकानों का आवंटन किया गया है।

संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमाऊं मंडल केके कांडपाल ने बताया कि वर्तमान में मंडल में कुल 395 शराब की दुकानें संचालित हैं। नई दुकानों में सर्वाधिक 23 दुकानें उधम सिंह नगर जिले में आवंटित की गई हैं। हालांकि जिलाधिकारियों की संस्तुति के बाद अल्मोड़ा की 3, चंपावत की 4, बागेश्वर की 4 और पिथौरागढ़ की 4 स्वीकृत दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है।

शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए आबकारी विभाग ने इस बार सख्त कदम उठाए हैं। अब प्रत्येक दुकान पर रेट लिस्ट, संबंधित आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर और ऑनलाइन शिकायत के लिए QR कोड (स्कैनर) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

यदि कोई दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलता है, तो ग्राहक मौके पर ही QR कोड स्कैन कर सीधे आबकारी विभाग को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेगा। विभाग का कहना है कि शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त आबकारी आयुक्त केके कांडपाल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो दुकानदार अपनी दुकान पर शिकायत QR कोड, रेट लिस्ट और आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर प्रदर्शित नहीं करेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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