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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  की मुश्किलें बढ़ने वाली है. दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग  मामले में बार-बार भेजे गए समन को नजरअंदाज करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय  ने दिल्ली हाईकोर्ट  का दरवाजा खटखटाया है।

जांच एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में शिरायत दर्ज कराकर केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है. न्यूज एजेंसी PTI ने एक अधिकारी के हवाले से इसकी जानकारी दी है।

मुकदमा चलाने की मांग

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी  के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा समन संख्या 4 से 8 का सम्मान नहीं करने से संबंधित है। एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है।

ED ने पहले एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी. कोर्ट ने इस मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

समन को केजरीवाल ने बताया अवैध

मालूम हो कि केजरीवाल ने ED के इन सभी 8 समन को ‘अवैध’ बताया था और पिछली बार संघीय एजेंसी को सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के जरिए पूछताछ की जा सकती है।

ED ने IPC की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के तहत ताजा शिकायत दर्ज की है, जिसे PMLA की धारा 63 (4) के साथ पढ़ा जाता है, जो कुछ अन्य के अलावा ‘जानबूझकर किसी भी निर्देश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति’ के बारे में बात करती है।

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