उत्तराखंड उच्च न्यायालय से बनभूलपुरा कांड के 50 आरोपियों को हाई कोर्ट मिली जमानत
रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। बनभूलपुरा कांड़ के 50 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है..कोर्ट ने 90 दिन चार्जशीट नहीं दाखिल नहीं होने के चलते उसके बाद के समय को असंवैधानिक माना है।
इन गुलजार मुजम्मील समेत सभी आरोपियों ने निचली अदालत के 12 मई आदेश को चुनौती दी थी।
निचली अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और डिफाँल्ट बेल देने से भी इंकार कर दिया था।
हांलाकि सरकार ने कोर्ट को बताया कि अतिरिक्त समय जो लगा उसमें इनके खिलाफ सीसीटीवी के रिकाँर्ड़ पेट्रोल बम और मेडिकल रिपोर्ट एकत्र करनी थी औज जांच की जानी थी इस लिये समय लगा लेकिन कोर्ट ने नहीं माना।
आपको बतादें कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला किया गया था इस दौरान हिंसा और आगजनी हुई थी।।
इस दौरान पुलिस और नगर निगम के कई लोग घायल हुए थे तो इस हिंसा में कुछ की जांन तक चली गई। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।