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ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को झटका: अप्रैल से बिजली पर 1.05 रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त सरचार्ज

देहरादून। ओपन एक्सेस के तहत बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं पर अब 1.05 रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाएगा। यह दर 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव पर हितधारकों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं।

आयोग के अनुसार, इस अवधि में वितरण कंपनी के पास करीब 241.93 मिलियन यूनिट बिजली ऐसी रही, जिसका उपयोग नहीं हो सका, जबकि वह पहले से अनुबंधित थी। राज्य पूल पर बिजली की औसत लागत 0.91 रुपये प्रति यूनिट आंकी गई, लेकिन अनुमोदित अन्य लागतों को जोड़ने के बाद यह 1.05 रुपये प्रति यूनिट बैठती है।

इसी आधार पर ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सरचार्ज वसूला जाएगा। यह फैसला उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जो बिजली वितरण कंपनी के बजाय ओपन एक्सेस के जरिए बिजली खरीदते हैं।

विद्युत नियामक आयोग का कहना है कि इस व्यवस्था से बिजली वितरण कंपनी को होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई हो सकेगी और राज्य की बिजली आपूर्ति प्रणाली को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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