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देहरादून। उत्तराखंड में मसूरी में ग्राहकों को चाय बेचने से पहले दो लोगों द्वारा सॉस पैन में थूकने के आरोपों पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के एक सप्ताह बाद, उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को इस अपराध के दोषी पाए जाने वालों पर ₹25,000 से ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया।

यह फैसला पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा जिला पुलिस को आदेश जारी करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें खाद्य पदार्थ परोसने वाले होटलों और ढाबों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों का “100% सत्यापन” सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार ने एक आदेश में कहा कि मांसाहारी भोजन बेचने वाले भोजनालयों के मालिकों को यह स्पष्ट करना होगा कि वे ‘हलाल’ या ‘झटका’ मांस परोस रहे हैं।

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