ब्रेकिंग न्यूज़
खबर शेयर करे -

हल्द्वानी। नगर निगम चुनाव में मेयर पद के दो प्रत्याशियों ने अभी तक खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है, इसके अलावा 30 पार्षद प्रत्याशियों ने भी अपने खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं है।

जिसको लेकर रिटर्निंग अफसर ने नोटिस जारी किए हैं, रिटर्निंग अफसर के मुताबिक वोटिंग से पहले तीन दिन अपने खर्चे का विवरण व्यय प्रेक्षक को दिखाना होता है।

लेकिन नियर पद के दो प्रत्याशियों ने ऐसा नहीं किया जिसको लेकर उसको नोटिस जारी किए गए हैं, यदि प्रत्याशी नोटिस के बावजूद भी अपना आय व्यव का खर्चा व्यय प्रेक्षक को नहीं दिखाते हैं।

तो उनका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है, इसके अलावा जितनी भी अनुमति प्रशासन और निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्याशियों को दी गई है।

उनको रद्द भी किया जा सकता है, रिटर्निंग ऑप्शन नहीं बताया कि पार्षद प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 3 लाख जबकि मेयर पद के प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 25 लाख नियत की गई है।

यह भी पढ़ें :  उत्तराखंड में बदला स्कूलों का समय, गर्मियों और सर्दियों में अब इस समय खुलेंगे,शिक्षकों ने जताई आपत्ति

You missed

error: Content is protected !!