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अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हुए प्रदर्शन में दरांती लहराने, अभद्र टिप्पणी का आरोप

महिला की तहरीर के आधार पर ज्योति अधिकारी के विरूद्ध थाना मुखानी में अभियोग हुआ दर्ज

ज्योति अधिकारी को पहाड़ की महिलाओं और देवी, देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी। 

– नैनीताल की मुखानी थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर थमाया नोटिस और किया गिरफ्तार

– ज्योति ने पहाड़ महिलाओं को कहा था नाचने वाली, लोक देवताओं पर भी दिया था विवादास्पद बयान गलत बात

ज्योति अधिकारी गिरफ्तार अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हुए प्रदर्शन में दरांती लहराने, अभद्र टिप्पणी का आरोप 

          थाना मुखानी में एक महिला की तहरीर के आधार पर ज्योति अधिकारी के विरूद्ध जान बूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने तथा महिलाओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने तथा नारी शक्ति के आयोजनों में प्रतिभाग करने को पूरे राज्य का अपमान बताते हुए अभियोग दर्ज किया गया है।

हल्द्वानी। हल्द्वानी रामपुर रोड निवासी व्लॉगर ज्योति अधिकारी को पुलिस ने गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ज्योति को कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की रिमांड पर लिया है। उन पर महिलाओं और कुमाऊं के लोक देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने के आरोप है। मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने गुरुवार को कई घंटे उनसे पूछताछ की थी। पुलिस ने ज्योति पर दंगा भड़काने के इरादे से जुड़ी धाराएं भी लगाई हैं। साथ ही दरांती लहराने पर आर्म्स एक्ट में भी कार्रवाई की है। दरांती भी पुलिस ने बरामद कर ली है।

हिम्मतपुर मल्ला निवासी जूही चुफाल ने मुखानी थाने में तहरीर देकर बताया कि बीते दिनों अंकिता हत्याकांड मामले में हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन चल रहा था, जहां ज्योति अधिकारी भी पहुंची थी। आरोप है कि सार्वजनिक कार्यक्रम में ज्योति अधिकारी ने दरांती लहराते हुए स्थानीय संस्कृति, लोक देवी-देवताओं और महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द कहे। एसओ मुखानी सुशील जोशी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की गई। नोटिस देकर ज्योति अधिकारी से गुरुवार को कई घंटे मुखानी थाने में पूछताछ की गई। वहीं रात में एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि आरोपी पर संवेदनशील धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके पास से दरांती बरामद की है। आरोपी ज्योति को गिरफ्तार कर मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, ज्योति के खिलाफ बीएनएस की धारा 27, 192, 196, 299 और 302 में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें दंगा भड़काने की कोशिश, सार्वजनिक रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के साथ ही आर्म्स एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं।
गुरुवार को बयान दर्ज करने के दौरान ज्योति के कुछ समर्थक मुखानी थाने के बाहर खड़े रहे। उन्होंने देरी होने पर हंगामा किया और पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। ज्योति पूरे दिन पुलिस हिरासत में रहीं।

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