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नैनीताल। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले पर सुनवाई की। बुधवार को भी यह जारी रहेगी।

मंगलवार को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में सुनवाई हुई। कर्मियों को ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डीडी कामथ, पूर्व महा अधिवक्ता वीवीएस नेगी य अधिवक्ता रवींद्र बिष्ट ने पैरवी की। अपने बर्खास्तगी आदेश को अथिता भंडारी, भूपेंद्र सिंह बिष्ट, कुलदीप सिंह व 102 अन्य ने चुनौती दी है।

इन याचिकाओं में कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकहित को देखते हुए उनकी सेवाएं 27, 28, 29 सितंबर 2022 को समाप्त कर दी गई थीं।

बर्खास्तगी आदेश में उन्हें किस आधार व किस वजह से हटाया गया कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया न ही उन्हें सुना गया। जबकि उनके द्वारा सचिवालय में नियमित कर्मचारियों की भांति कार्य किया है।

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