हल्द्वानी। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के साथ पोक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दी हैं। घटना में प्रयुक्त वाहन को भी बरामद कर सीज कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के बिना बताए घर से चले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर संख्या 254/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक संजीत राठौर को सौंपी गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने नाबालिग की शीघ्र बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह मेहता के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने और गहन जांच के बाद दो आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार आरोपियों में हरिपुरनायक, कुसुमखेड़ा निवासी 29 वर्षीय विक्रम सिंह तथा त्रिलोकपुर दानी, गौलापार निवासी 21 वर्षीय सौरभ बिष्ट शामिल हैं।
पुलिस जांच में सामने आया कि विक्रम सिंह कथित तौर पर नाबालिग को बर्फ वाली गली से अपनी कार में बैठाकर अपने स्टूडियो ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे दोबारा बर्फ वाली गली में छोड़ गया। बाद में पीड़िता डी.के. पार्क पहुंची, जहां उसकी मुलाकात सौरभ बिष्ट से हुई। आरोप है कि सौरभ उसे सितारगंज के शक्ति फार्म ले गया और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोपियों के बयान और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1), 115(2), 352 बीएनएस के साथ पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 की वृद्धि की गई है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद कर नियमानुसार सीज कर दिया है।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।


