बिना मान्यता के चल रहे स्कूल को सील किया गया, टीम में हरेंद्र मिश्रा खंड शिक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार युगल पांडे, चौकी इंचार्ज कुमकुम धानिक उपस्थिति रही।
न्यू हैरिटेज एजुकेशनल सोसाइटी स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा बिना मान्यता के विद्यालय संचालन विषयक।
विकासखण्ड हल्द्वानी के अन्तर्गत न्यू हैरिटेज एजुकेशनल सोसाइटी स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में अद्यतन कार्यवाही की स्थिति बिन्दुवार निम्नवत् है।
खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी नैनीताल द्वारा अपने पत्रांक 163-64 / निजी विद्यालय-शिकायत / 2023-24 दिनांक 15 अप्रेल 2023 द्वारा न्यू हैरिटेज एजुकेशनल सोसाइटी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल के संचालक श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा से बिना मान्यता के विद्यालय संचालन के सम्बन्ध में प्रत्युत्तर हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
02- पुनः खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा अपने पत्रांक 301 / निजी विद्यालय / 2023-24 उिपसंक 01 मई 2023 द्वारा इस कार्यालय को सम्बन्धित विद्यालय से सम्बन्धित आख्या प्रेषित करते हुये रूपया 01.00 लाख का आर्थिक दण्ड एवं प्रत्येक दिन के लिए रूपया 10000.00 का अतिरिक्त अर्थदण्ड़, लागने की संस्तुति की गयी ।
03- इस कार्यालय के पत्रांक नि०वि० / नोटिस / 1089/2023-24 दिनांक 04 मई 2023 द्वारा न्यू हैरिटेज एजुकेशन सोसाइटी स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल को बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 15 दिन का समय देते हुये प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को बिना मान्यता के विद्यालय संचालन के सम्बन्ध में पंजीकृत पत्र प्रेषित करते हुये स्पष्टीकरण माँगा गया।
04- प्रबन्धक / प्रधानाचार्य न्यू हैरिटेज एजुकेशन सोसाइटी स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा दिनांक 04 मई 2023 के पत्र का प्रतिउत्तर न देने पर पुनः दिनांक 14 जून 2023 को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया। (संलग्नक-04)
अतः उक्तानुसार सम्बन्धित संचालक / विद्यालय द्वारा न ही विद्यालय अद्यतन बन्द किया गया है और न ही दण्ड स्वरूप चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है. ऐसी स्थिति में छात्र हित एवं जन हित को देखते हुये आपसे अनुरोध है कि दण्ड स्वरूप वसूली करते हुये विद्यालय को तत्काल सीज करें।