हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन लामबंद
हल्द्वानी। हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने टीपीनगर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने नए प्रावधान पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की।
एसोसिएशन के बैनर तले ट्रक चालक और ट्रांसपोर्ट व्यवसाई टीपीनगर गेट पर जमा हुए। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि हिट एंड रन केस के नए प्रावधानों से ट्रक चालकों में भय पैदा हो गया है। कई ट्रक चालक नौकरी छोड़कर जा चुके हैं।
ऐसे में ट्रांसपोर्ट कारोबार खतरे में पड़ गया है। कहा कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो चालक बचने के इरादे से नहीं भागता, बल्कि बेकाबू होती भीड़ से खुद की जान बचाने के लिए भागता है। ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाना ठीक नहीं है।
नए कानून के तहत दुर्घटना की स्थिति में ट्रक चालक पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। जिस ट्रक चालक का मासिक वेतन 18000 रुपए है। इस स्थिति में 7 लाख का जुर्माना कैसे भर पाएगा।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में टीपीनगर में पहले से ट्रक चालकों की काफी कमी है। अब नया कानून लागू होने के बाद कई चालक इस व्यवसाय को छोड़ चुके हैं। जिससे ट्रांसपोर्ट कारोबार के सामने समस्या खड़ी हो गई है।