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हल्द्वानी। बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद राज्य की धामी सरकार ने कड़े एक्शन का मन बना लिया है। इसके लिए सरकार अब कानून लाएगी। इस कानून में यूपी के उस कानून की झलक दिखेगी जिसके तहत निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से वसूली की जा सकती है।

प्रस्तावित कानून के तहत बंद, हड़ताल, विरोध और प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति के साथ तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड सरकार हालिया घटना से सबक लेते हुए उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक का प्रस्ताव लाएगी।

उत्तर प्रदेश में में योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2020 में इसी तरह का विधेयक पारित किया षा. हरियाणा भी ऐसा कानून बना चुका है और उत्तराखंड ऐसा करने वाला तीसरा बीजेपी शासित राज्य होगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों दावा किया कि यह विधेयक ‘आगामी सत्र में पारित कराया जा सकता है. प्रस्तावित विधेयक के तहत, विरोध प्रदर्शन या हड़ताल के दौरान नुकसान पहुंचाने वाला शख्स जिम्मेदार माना जाएगा और उससे वसूली की जाएगी।

बनाया जाएगा ट्रिब्यूनल
इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। यह ट्रिब्यूनल ही यह फैसला करेगा कि आरोपी से कितनी वसूली की जाए और फिर उसे नोटिस जारी किया जाएगा। 

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