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नैनीताल। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन द्वारा नैनीताल शहर में सड़क चौड़ीकरण के लिए तल्लीताल से गांधी प्रतिमा हटाने, ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस ध्वस्त करने, लकड़ी टॉल के समीप बलियानाले के ऊपर पार्किंग बनाने की योजनाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है।

मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

नैनीताल निवासी सेवानिवृत प्रोफेसर उमा भट्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जिसमें तल्लीताल चौराहे से गांधी की प्रतिमा शिफ्ट करने, हैरिटेज पोस्ट ऑफिस को तोड़ने व अति संवेदनशील बलियानाले के ऊपर भारी भरकम कार पार्किंग बनाने की जिला प्रशासन की योजना पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि इस संबंध में कई बार शासन प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए गए, लेकिन उन पर गौर नहीं किया। 

नैनीताल के विभिन्न संगठनों द्वारा गांधी प्रतिमा को वर्तमान स्थान से हटाने समेत अन्य भारी भरकम निर्माण कार्यों को रोकने की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन किया जा रहा है।

धरना प्रदर्शन और कैंडिल मार्च तक किए गए। साथ ही गांधी प्रतिमा के समक्ष 59 दिन तक मोमबत्ती जलाकर विरोध भी दर्ज किया।

यह विरोध 9 जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोका गया। अब याचिका की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

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