नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के बुधलाकोट ग्रामसभा में क्षेत्र से बाहरी लोगों का नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंग्रेजी नहीं जानने वाले अधिकारियों पर प्रश्नचिन्ह लगाया है।

हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के बुधलाकोट ग्रामसभा में क्षेत्र से बाहरी लोगों का नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंग्रेजी नहीं जानने वाले अधिकारियों पर प्रश्नचिन्ह लगाया है।

कोर्ट ने 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है।

साथ ही न्यायालय ने राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव से पूछा है कि क्या एडीएम स्तर का अधिकारी, जिसे अंग्रेजी बोलने का कोई ज्ञान नहीं है वो एक कार्यकारी पद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की स्थिति में हो सकता है।

मुख्य न्यायधीश जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

Advertisement
यह भी पढ़ें :  उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव, 26 अक्टूबर से दुकानों पर लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट

You missed

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.