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बोलने की आज़ादी नहीं, बदतमीज़ी की आज़ादी समझ बैठा था बिरजू

वायरल होने की लालच में अपराध की हद पार

धमकी, अवैध वसूली और छेड़छाड़, डिजिटल दादागिरी करने वाला रामनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

हल्द्वानी। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार और जान से मारने धमकी देने वाला ब्लॉगर बिरजू मयाल को रामनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

पूर्व में भी कई गंभीर धाराओं में दर्ज हैं मुकदमे, लोगों से करता था अवैध वसूली और देता था जान से मारने की धमकी, और छेड़छाड़ में दर्ज हुआ अभियोग।

      थाना रामनगर पर एक के बाद एक तीन अलग-अलग शिकायतकर्ताओं द्वारा बिरजू मयाल के खिलाफ गंभीर आरोपों की तहरीर दी गई, जिनमें गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, पैसों की जबरन मांग और महिलाओं से अभद्रता के मामले शामिल हैं।

 1. राकेश नैनवाल, निवासी ग्राम ढिकुली द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, बिरजू मयाल ने उन्हें गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।

इस पर FIR संख्या 279/25 धारा 351(3)/352 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

2.वादी दिनेश मेहरा, निवासी शिवलालपुर रामनगर ने तहरीर दी कि बिरजू मयाल ने ₹10,000 की मांग की, पैसे न देने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी।

इस पर FIR संख्या 280/25 धारा 308(2)/351(3) BNS दर्ज की गई।

3. वादिनी नीमा देवी, निवासी भरतपुरी रामनगर ने शिकायत दी कि दिनांक 13.07.25 को जब बिरजू मयाल और उसकी पत्नी में झगड़ा हुआ और उन्होंने बीच-बचाव किया, तो बिरजू मयाल ने उन्हें गाली गलौच, धमकी दी और छेड़छाड़ की।

इस पर FIR संख्या 281/25 धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS दर्ज की गई।

    बिरजू मयाल लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर किसी पर भी बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाकर लोगों से पैसे वसूलने व जान से मारने और डराने-धमकाने की गतिविधियों में संलिप्त था।

      जांच पर पुलिस टीम द्वारा 27.07.25 को रामपुर रोड हाइवे, मंडी गेट के पास से बिरजू मयाल पुत्र उमेद मयाल निवासी नाथूझाला कोटाबाग को गिरफ्तार किया गया।

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