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उच्च न्यायालय ने नगर पालिका के अध्यक्ष सचिन नेगी की प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति सीज करने और अधिशासी अधिकारी को सस्पेंड करने क़े खिलाफ पुनः विचार (रिव्यू)याचिका को किया खारिज, यह दी इजाजत

रिपोर्टर – गुड्डू सिंह ठठोला

 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष सचिन नेगी की प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति सीज करने और अधिशासी अधिकारी को सस्पेंड करने के खिलाफ दायर पुनःविचार(रिव्यू)याचिका को खारिज कर दिया है।न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने निलंबित अधिशाषी अधिकारी को शासन के सामने पत्र लिखकर राहत मांगने की इजाजत दे दी है। इधर सचिन नेगी ने कहा कि जांच में उनके खिलाफ कोई वित्तीय अनियमितता नहीं मिली है।  

      पूर्व में स्पेशल बेंच में रिव्यू याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार से जांच रिपोर्ट देने को कहा था। आज न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी गई। आपको बता दें कि हो कि फ्लैट मैदान में एक अक्टूबर से पांच नवम्बर तक झूले संचालन का टेंडर नगर पालिका ने देहरादून निवासी रमेश सजवाण को दिया था।

इसके खिलाफ काशीपुर निवासी कृष्ण पाल भारद्वाज ने याचिका दायर कर इस टेंडर को नियमविरुद्ध बताया। इस याचिका की सुनवाई में उच्च न्यायालय ने फ्लैट मैदान में झूलों के टेंडर आवंटन में प्रथम दृष्टिया नियमों की अवहेलना होने पर झूले के संचालन को बन्द करा दिया।

पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज करते हुए अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया था। इस आदेश में संशोधन के खिलाफ दोनों ने रिव्यू याचिका दायर की।

       न्यायालय ने सी.एस.सी.चंद्रशेखर सिंह रावत से कहा कि रिपोर्ट से ये देखें कि सस्पेंशन ठीक है या नहीं।अध्यक्ष सचिन नेगी के अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने ऑनलाइन अपनी बात कही।

सस्पेंडेड अधिशाषी अधिकारी आलोक उनियाल के अधिवक्ता देवेंद्र पाटनी ने न्यायालय से अपने क्लाइंट को राहत देने के लिए बहस की। न्यायालय ने रिव्यू ऐपलोकेशन डिसमिस करते हुए आलोक उनियाल को शासन में एप्लिकेशन देकर अपनी बात रखने को कहा है।

    नगर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि उनके मामले की जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनिमितताओं का कहीं जिक्र नहीं है। जांच में जो अनियमितताएं मिली हैं, वो तकनीकी अनियमितताएं हैं जैसे यू.डी.आई.नंबर गलत होना।

उसके लिए पालिका के प्रशासनिक अधिकारी को नोटिस भेजा गया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के खत्म होने से एक दिन पूर्व दी जांच रिपोर्ट के लिए राज्य सरकार को भी धन्यवाद दिया है। सचिन ने अपने अधिशाषी अधिकारी रहे आलोक उनियाल को भी न्यायालय से हल्की राहत मिलने पर खुशी जाहिर की।

 उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों पालिकाध्यक्ष के खिलाफ नंदा देवी मेले में झूलों के टेंडर में हुई अनिमियताओ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पालिकाध्यक्ष के अधिकार सीज कर दिए थे।

जिस पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद नगर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी व उनके अधिवक्ता कमलेश तिवारी ने पालिका कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए दावा किया कि कोर्ट में सरकार द्वारा एक दिन पूर्व जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसमे किसी प्रकार की कोई अनिमियताएँ नही पाई गई।

पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी ने बताया कि उनका कार्यकाल समाप्त होने के एक दिन पहले ही जांच रिपोर्ट पेश की जिसमे उन पर लगाये गए फाइनेंशियल टेक्नीशियन आरोपो से में उन्हें दोषी नही पाया गया। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार व कोर्ट का आभार व्यक्त किया। 

उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में पालिका सभासद व पालिका कर्मियों द्वारा जनहित में ईमानदारी से पालिका के हितों के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि शहर के लिए उनके द्वारा कई ऐसे निर्माण कार्य पालिका बोर्ड द्वारा किये है।

जो इस से पहले नही हुए। उन्होंने नंदा देवी के टेंडर अपने चहितो को दिए जाने के आरोप लगाए गए थे जिस से वह काफी आहत हुए,जबकि सरकार द्वारा कोर्ट में इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

 इस बीच पालिकाध्यक्ष बताया कि उनके द्वारा पालिका हितों को देखते हुए पालिका सभासदों के साथ पालिका परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे थे। ताकि पालिका कर्मचारियों के हित में बेहतर कार्य हो सके। जिसके चलते पालिका हित मे उन्हें सफलता भी हाथ लगी थी। 

नेगी ने कहा कि नैनीताल मेरी जन्मभूमि है मेरी जन्मभूमि में मेरे बुजुर्गों का सम्मान जुड़ा है मेरे द्वारा भविष्य में भी ऐसा कोई कार्य नही किए जाएंगे जिस से एरे बुजुर्गों के सम्मान को ठेस पहुचे।

उन्होने कहा मुझे चेयरमेन तक पहुचाने में मेरी पार्टी कार्यकर्ताओ के साथ साथ शहर के सम्मानित जनता का भी विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पालिका अध्यक्ष की सीट सामान्य होती है तो वह एक बार फिर अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर अपनी जनता की सेवा करेंगें।

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