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हल्द्वानी। गौलापार देवला तल्ला, पजाया क्षेत्र में सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त के 13 साल पुराने मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। काठगोदाम थाना पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्वाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बेटे हरेन्द्र कुंजवाल सहित सात लोगों के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल के निर्देश पर कार्रवाई की गई।

बसंतपुर, किशनपुर गौलापार निवासी रविशंकर जोशी ने अगस्त 2025 में आईजी कुमाऊं को शिकायत पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि आरोपितों ने यह जानते हुए भी विवादित भूमि की खरीद की कि वह सरकारी जमीन से जुड़ी है। शिकायत में कहा गया था कि इस लेन-देन से राजकीय कोष को नुकसान पहुंचाया गया है।

मामले की जांच कमिश्नर की अध्यक्षता वाली लैंड फ्रॉड जांच समिति को सौंपी गई थी। आईजी रिद्धिम अग्रवाल के मुताबिक, जांच में सभी आरोपियों की भूमिका और संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस पूरे घटनाक्रम पर दीपा दरम्वाल ने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्री के जरिए जमीन खरीदी है और प्रकरण फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। हम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करेंगे।

हमें दर्ज मुकदमे की जानकारी नहीं थी। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बेटे हरेन्द्र कुंजवाल ने वैधानिक प्रक्रिया के तहत जमीन खरीदी है।

“दाखिल-खारिज उनके नाम है। अगर किसी तरह की गड़बड़ी है, तो कार्रवाई जमीन बेचने वाले के खिलाफ होनी चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला होगा, हम उसका सम्मान करेंगे।

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