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उत्तराखंड में भाजपा विधायक आदेश चौहान को स्पेशल सीबीआई मजिस्ट्रेट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही दो पुलिसकर्मियों को भी सजा हुई है। दोनों पर व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप है।
वर्ष 2009 में गंगानगर थाने में आदेश चौहान की भतीजी ने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

जांच में पाया गया कि आरोप झूठे थे। उत्तराखंड की सियासत में उस समय हलचल मच गई जब खबर आई कि भाजपा विधायक को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है।

सीबीआई कोर्ट ने भाजपा के विधायक आदेश चौहान को सजा सुनाई है। मामला पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़ा था।

सीबीआई कोर्ट में इस केस की काफी समय से सुनवाई चल रही थी। इसी मामले में तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है। हालांकि, इसमें से एक पुलिसकर्मी की पूर्व में मौत हो चुकी है। बता दें कि, भाजपा विधायक आदेश चौहान पर अपनी भतीजी के पति को पीटने का आरोप था। इस मामले में विधायक की भतीजी के पति मनीष ने शिकायत की थी।

मामले में मनीष की शिकायत पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी। मनीष की शिकायत पर जांच के दौरान तमाम तथ्यों को सही पाया गया था। सीबीआई कोर्ट ने भी इसे सही मानते हुए अपना फैसला सुनाया है।

सीबीआई कोर्ट में भाजपा विधायक आदेश चौहान के अलावा उनकी भतीजी दीपिका और चार अन्य लोगों को दोषी करार दिया है। इसमें तीन पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

जिसमें से एक पुलिसकर्मी की पूर्व में मौत हो गई थी। आदेश चौहान हरिद्वार जिले की रानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है।

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