ब्रेकिंग न्यूज़
खबर शेयर करे -

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को बड़ी राहत, CJM कोर्ट से मिली जमानत

चर्चित मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने जमानत याचिका की मंजूर

वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र बिष्ट और गौरव कपूर ने रखा बचाव पक्ष

अदालत को आश्वासन: आगे कोई ऐसा कृत्य नहीं होगा जिससे अदालत या राज्य की गरिमा आहत हो

हल्द्वानी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को आज मंगलवार को बड़ी राहत मिली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी। बीते कई दिनों से चर्चा में रहे इस मामले पर हल्द्वानी सहित पूरे उत्तराखंड की नजरें टिकी हुई थीं।

बचाव पक्ष की दलील:

ज्योति अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र बिष्ट और गौरव कपूर ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि ज्योति का उद्देश्य किसी की भावना आहत करना या उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि भविष्य में उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे अदालत की गरिमा को नुकसान पहुंचे।

क्या हैं आरोप:

गौरतलब है कि ज्योति अधिकारी के खिलाफ जूही चुफाल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं और लोक देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, साथ ही एक कार्यक्रम के दौरान दराती लहराई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई करते हुए 8 जनवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

अन्य मामलों की जानकारी:

ज्योति अधिकारी पर प्रदेश के विभिन्न थानों में तीन से चार अन्य मामलों के दर्ज होने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि, मौजूदा मामले में अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत प्रदान कर दी।

जमानत मिलने की खबर के बाद समर्थकों में राहत का माहौल है, जबकि प्रशासन और पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं।

यह भी पढ़ें :  आयुष्मान कार्ड पर इलाज से इनकार, बुजुर्ग ने फर्राटेदार अंग्रेजी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सुनाई आपबीती
error: Content is protected !!