उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में हर की पौडी ज्ञान गोदड़ी में गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
रिपोर्टर – गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में हर की पौड़ी के समीप ज्ञान गोदडी में गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने शिरोमणि कमेटी अमृतसर, नगर निगम हरिद्वार सहित राज्य सरकार से 1 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जनवरी 2024 की तिथि नियत की है।
आपको बता दे कि शिरोमणि प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार हर की पौड़ी के समीप ज्ञान गोदड़ी में गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण किया जाए। याचिका में कहा गया है कि सिखों के प्रथम गुरु गुरुनानक देव के हरिद्वार में प्रथम आगमन पर तत्कालीन लंढौरा नरेश ने अपनी हवेली में ज्ञान गोदड़ी का आयोजन किया था।
गुरु नानक के आगमन पर हरि की पैड़ी में गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए जगह आवंटित की थी, जो 1976 तक इस स्थान पर थी लेकिन 1976 में हरि की पैडी के सुन्दरीकरण के नाम पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी को वहां से इस आश्वासन पर हटाया गया कि उसे पुनः इसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर व सिखों के पवित्र चिह्न को अभी तक वहां स्थापित भी नहीं किया गया।