उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के द्वारा आईएएस बृजेश कुमार संत को कई विभागों का कार्यभार दिए जाने के मामले में दायर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की याचिका पर सुनवाई की
रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा आईएएस बृजेश कुमार संत को कई विभागों का कार्यभार दिए जाने के मामले में दायर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने आईएएस बृजेश कुमार संत को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
आपकों बता दे कि टैक्सी मैक्सी महासंघ की तरफ से कहा है कि एक आईएएस को राज्य सरकार ने छः विभागों का कार्यभार दिया गया है। जिसकी वजह से उनके कार्य समय पर नही हो पा रहे हैं।
उनकी समस्याओं का समाधान नही हो पा रहा है। राज्य सरकार ने उन्हें दो विभाग खनन के और तीन विभाग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जिनमे उन्हें ट्रांसपोर्ट सेकेट्री,ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और चैयरमेन एसटीए तथा रोवेज डिपार्टमेंट का वित्तीय सलाहकार की निम्मेदारी दी गयी है।
जबकि नियमावली यह कहती है कि एसटीए का चैयरमेन वह व्यक्ति होगा जिसका उसमें उसका कोई हित न हो।
इसलिए उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी को इस विभाग की जिमेदारी दी जाय ताकि उनके कार्य समय पर हो सके।