उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 कि आरक्षण नियमावली को चुनौती देती हुई याचिका पर सुनवाई की
रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निकाय व पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनोती देती अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से 48 घन्टे के भीतर शपथ पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जनवरी 2025 की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष व मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार के आरक्षण को चुनौती देती याचिका दायर कर कहा है।
नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नही है। राज्य सरकार के 2024 के आरक्षण सम्वन्धी नियमावली गलत है। इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो।