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उत्तरखंड में नदियों में अवैध खनन पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख

नैनीताल। हाईकोर्ट ने बाजपुर में कोसी नदी में हो रहे अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ मुकदर्मा दर्ज करने को कहा है, जिसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई पर चार अप्रैल को कोर्ट में पेश करनी होगी।

सुल्तानपुर पट्टी निवासी सलीम अहमद ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि बाजपुर में कोसी नदी में बिना पट्टा आवंटित हुए अवैध खनन किया जा रहा है।

अवैध खनन की जद में आ रहे पानी को भारी पंपों के जरिए दूसरी जगह डाला जा रहा है।

ऐसा करने से नदी का जलस्तर गिर रहा है और उनकी कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ऐसे में इस पर रोक लगाई जाए। खनन प्रभावित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र घोषित है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई।

खंडपीठ ने ऊधमसिंह नगर के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि जिले में जहां-जहां अवैध खनन हो रहा है, वहां के एसएचओ को वायरलैस के माध्यम से संदेश भेजें। संबंधित एसएचओ अवैध खनन कार्य में लगी मशीनों को सीज करें।

साथ ही खनन कार्य में संलिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अगली तिथि तक अपनी रिपोर्ट पेश करें।

यदि याचिकाकर्ता को धमकी मिल रही है, तो उसे सुरक्षा प्रदान करें। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।

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