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अगर आपके पास भारत निर्वाचन आयोग का फोटो पहचान पत्र नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता (निर्वाचक) की पहचान के संबंध में आधार कार्ड, डीएल, पैन कार्ड व पासपोर्ट समेत वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में 25 आईडी प्रपत्रों को मान्यता दी गई है।

मतदाता इनमें से किसी एक पहचान पत्र को दिखाकर बूथों पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

 राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचक की पहचान के संबंध में वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में 25 आईडी को मान्यता प्रदान की है।

जिसमें आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों की ओर से उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर की पासबुक, राशन कार्ड, भूमि, भवन, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज, भवन कर बिल, छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड, सक्षम अधिकारी की ओर से जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, पूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे, बस पास, दिव्यांग प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, टेलीफोन, पानी, बिजली के बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन की ब्ल्यू बुक, अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन प्राधिकारियों की ओर से जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर की पासबुक, राशन कार्ड, भूमि, भवन, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज, भवन कर बिल, छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड, सक्षम अधिकारी की ओर से जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, पूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे, बस पास, दिव्यांग प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, टेलीफोन, पानी, बिजली के बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन की ब्ल्यू बुक, अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन प्राधिकारियों की ओर से जारी संवाहक लाइसेंस, परिवार रजिस्टर के यथा सत्यापित उद्धरण, निवास प्रमाणपत्र, राज्य पुलिस की ओर से बस्तियों में जारी पहचान पत्र, विधानसभा निर्वाचन की तरह लेखपाल/संबंधित ग्राम में तैनात अध्यापक की ओर से निर्वाचक पहचान पत्र शामिल हैं।

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