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नैनीताल। जनपद में संचालित निजी विद्यालयों की मान्यता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविन्द राम जायसवाल ने निर्देश जारी करते हुए सभी विद्यालयों से उनके क्षेत्र में संचालित निजी स्कूलों की मान्यता संबंधी विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने को कहा है।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि जनपद में कई निजी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होने की शिकायतें सामने आई हैं।

ऐसे में सभी विद्यालयों को अपने कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले निजी विद्यालयों का पूरा विवरण संकलित करना होगा। इसमें विद्यालय का नाम-पता, मान्यता की स्थिति, UDISE कोड, मान्यता देने वाली संस्था, तिथि, पत्रांक, वैधता अवधि और संबंधित अधिकारी का नाम व पदनाम शामिल रहेगा।

सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करते हुए यह सूचना 10 अप्रैल 2026 को प्रातः 11:30 बजे तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराएं।

वहीं खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विकासखंडों से प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर 11 अप्रैल 2026 तक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी विद्यालयों पर जल्द ही कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

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