नैनीताल जिला सत्र न्यायालय ने भीमताल की शारीरिक रूप से कमजोर महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी अजय कुमार को 10 वर्ष की सजा पर सुनायी
रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। जिला सत्र न्यायालय ने भीमताल की शारीरिक रूप से कमजोर महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी अजय कुमार भीमताल को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा पर सुनायी है।
आज हुई सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नैनीताल सुशील कुमार शर्मा द्वारा पैरवी करते हुए मामले में 8 गवाह पेश किये गये और पीड़िता द्वारा भी न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध बयान दर्ज कराये गए।
जिसमे पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त अजय द्वारा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध उसके घर पर बनाये , उस समय घर पर कोई नहीं था वह अकेली थी , इससे पूर्व भी अजय द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये थे।
आपकों बता दे कि भीमताल की रहने वाली 95 % शारीरिक रूप से कमजोर अविवाहित महिला जो रोजमर्रा के कार्य भी नही सकती और न ही ठीक से बोल पाती है।
उसके साथ आरोपी अजय द्वारा इसी वर्ष होली में जब वह घर मे अकेली थी दुष्कर्म किया और मुँह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। जब परिजन पीड़िता को लेकर हॉस्पिटल पहुचे तो जांच के दौरान पाया कि पीड़िता के साथ पूर्व में किसी के द्वारा बलात्कार किया है।
जिस कारण उसके गर्भ में बच्चा है। जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने भीमताल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।












