ब्रेकिंग न्यूज़
कालाढूंगी में तहसील प्रशासन की CSC सेंटरों पर छापेमारीभीमताल : ओखलकांडा में सहकारिता से जुड़े नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का भव्य अभिनंदन, 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने लिया एकजुटता का संकल्पआउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम, 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन की चेतावनीनंदा महोत्सव में आस्था का अद्भुत संगम: नैनीताल में पंच आरती में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, मां नंदा के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर, वीडियो…अंतर-महाविद्यालयी क्रॉस कंट्री में एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी का शानदार प्रदर्शन, पुरुष टीम बनी चैंपियन तो महिला टीम ने हासिल किया उपविजेता स्थान

नई दिल्‍ली. शराब घोटाले में ईडी द्वारा मनी लॉन्‍ड्र‍िंग एक्‍ट के तहत आरोपी बनाए गए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्‍यसभा सांसद संजय स‍िंह को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी।

छह महीने जेल में रहने के बाद संजय सिंह अब बाहर आएंगे. शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया अभी भी तिहाड़ जेल में हैं. पूर्व स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन भी मनी लॉन्‍डिंग से जुड़े एक मामले में जेल में बंद हैं. ऐसे में न्‍यूज18 की टीम ने संजय सिंह की पत्‍नी अनिता सिंह से पति को जमानत मिलने पर बातचीत की।

अनिता सिंह ने साफ किया कि जब तक मेरे तीनों भाई सतेंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल जाती, लड़ाई जारी रहेगी. यह लड़ाई बहुत लंबी है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया. पीठ ने कहा कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन इस मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते।

चुनाव से पहले संजय सिंह की रिहाई
सिंह की रिहाई ऐसे समय में हो रही है जब आम आदमी पार्टी के सामने 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नेतृत्व का संकट है. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस मामले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

पीठ ने कहा कि सिंह पूरे मुकदमे के दौरान जमानत पर बाहर रहेंगे और उनकी जमानत की शर्तें विशेष अदालत तय करेगी. भोजनावकाश के बाद के सत्र में, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी से निर्देश ले लिए हैं और अगर सिंह को जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा, ”मैं मामले के गुण-दोषों में गए बिना बयान दे रहा हूं।”

Advertisement
यह भी पढ़ें :  भीमताल : ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में हरित पहल और सतत विकास पर संवाद

You missed

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.