ब्रेकिंग न्यूज़
खबर शेयर करे -

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नगर पालिका के टी बी सीरीज की टैक्सियों को लेक ब्रिज चुंगी पास नहीं देने पर सुनवाई अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी 

 रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला 

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल नगरपालिका क्षेत्र की टी.बी. सीरीज टैक्सियों को लेकब्रिज चुंगी पास जारी नहीं किए जाने और टैक्सी यूनियन की समस्याओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और नगर पालिका से विस्तृत जवाब तलब किया है।

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने पूर्व में 12 सितंबर 2023 को पारित आदेश के अनुपालन पर नाराजगी जताते हुए दो सप्ताह के भीतर समाधान समिति गठित कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायालय ने कहा है कि एसएसपी, जिलाधिकारी, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष तथा अधिवक्ता केतन जोशी की समिति बैठक कर टैक्सी संचालन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाले और अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करे। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

सुनवाई के दौरान टैक्सी यूनियन पर मनमाना किराया वसूलने का मुद्दा भी उठा। एक अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हल्द्वानी जाने के दौरान टैक्सी चालक ने सीजन का हवाला देते हुए ₹180 देकर पूरी टैक्सी बुक करने की बात कही। इस पर न्यायालय ने टैक्सी किराए का निर्धारण कर सभी टैक्सी स्टैंडों पर किराया सूची चस्पा करने के निर्देश देने पर भी विचार किया।

याचिका में तल्लीताल टैक्सी यूनियन की ओर से कहा गया कि वर्ष 2017 के बाद की टैक्सियों को नगर में प्रवेश के लिए पास जारी नहीं किए जा रहे हैं और उनसे लेकब्रिज चुंगी के नाम पर ₹200 वसूले जा रहे हैं, जबकि बाहरी टैक्सियों को पास दिए जा रहे हैं। यूनियन का कहना है कि स्थानीय टैक्सी संचालकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

यूनियन ने अदालत को बताया कि इस संबंध में नगर पालिका को कई बार प्रत्यावेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हाईकोर्ट की शरण ली गई।

यह भी पढ़ें :  नैनीताल : देशहित में पुलिस कप्तान डॉ. मंजूनाथ टीसी का बड़ा कदम; पैदल चलकर पहुंचे कार्यालय, पुलिसकर्मियों को कार-पूलिंग अपनाने के निर्देश; जनता से इलेक्ट्रिक और सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग की अपील
error: Content is protected !!