हल्द्वानी। नैनीताल जिले में नाबालिग बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर थाना मुखानी पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में नामजद आरोपी को घटना की शिकायत मिलने के कुछ ही समय बाद गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, 13 अगस्त 2026 को एक महिला ने कोतवाली मुखानी में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके नाबालिग पुत्र के साथ मोहम्मद आजम उर्फ अफजल ने अब्दुल्ला पेट्रोल पंप के पास ईंटों के चट्टे के पीछे दुष्कर्म किया और उसके साथ मारपीट भी की।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया। कोतवाली मुखानी में FIR संख्या 126/2026 के तहत धारा 115(2), 137(2) BNS तथा धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक दीपा जोशी को सौंपी गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
उनके निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी मनोज कत्याल के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुखानी सुशील जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई।
पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद आजम उर्फ अफजल पुत्र असलम बाग, निवासी ग्राम कायमगंज, तहसील बिलासपुर, जनपद उत्तर प्रदेश, हाल निवासी भूरा मुल्ला, अब्दुल्ला पेट्रोल पंप के पास, थाना मुखानी, जनपद नैनीताल, उम्र करीब 40 वर्ष, को 13 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस का कहना है कि मामले में विधिक कार्रवाई आगे जारी है और विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
SSP ने दो टूक कहा—बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्त कार्रवाई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर नैनीताल पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है।
उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले गंभीर अपराधों में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर क्षेत्र में चर्चा है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



