डीएम ललित मोहन रयाल का बड़ा फैसला, लेक ब्रिज चुंगी निविदा की जांच के आदेश
नैनीताल। लेक ब्रिज चुंगी से संबंधित नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा जारी की गई निविदा को लेकर उठे विवाद और जनविरोध के बीच जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है।
जिलाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि विभिन्न सूचना स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लेक ब्रिज चुंगी की निविदा का जनमानस द्वारा विरोध किया जा रहा है। जनभावनाओं और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने का निर्णय लिया गया है।
गठित जांच समिति में उप जिलाधिकारी नैनीताल, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के उप निदेशक (वित्त) डॉ. आर.एस. टोलिया तथा लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड नैनीताल के अधिशासी अभियंता को शामिल किया गया है।
समिति यह जांच करेगी कि तकनीकी निविदा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं, सेवा शर्तों एवं निर्धारित नियमों का पालन हुआ या नहीं तथा नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1916 की धारा-96 के प्रावधानों के अनुरूप आयोजित की गई थी या नहीं।
जिलाधिकारी ने जांच समिति को निर्देश दिए हैं कि वह सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर दो सप्ताह के भीतर अपनी निष्कर्ष सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।


