मिठाई की दुकानों में यूज बाय’ डेट लिखना जरूरी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन करवा रहा है नियम लागू

हल्द्वानी। उत्तराखंड में त्योहारों के सीजन के बीच मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब मिठाई की दुकानों पर खुले में बिक्री के लिए रखी मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे या काउंटर पर निर्माण तिथि और ‘यूज बाय’ यानी इस्तेमाल की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम 26 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी और इस्तेमाल की अवधि के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा जारी आदेश के बाद अब नैनीताल जिले में भी इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। हल्द्वानी शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग मिठाई कारोबारियों को नए नियमों की जानकारी देते हुए इसका पालन सुनिश्चित कराने में जुटा है।

इस व्यवस्था के तहत ग्राहक मिठाई खरीदने से पहले यह जान सकेंगे कि संबंधित मिठाई कब तैयार की गई है और उसका इस्तेमाल कब तक किया जाना चाहिए। इससे मिठाइयों की गुणवत्ता, ताजगी और खाद्य सुरक्षा को लेकर ग्राहकों को अधिक जानकारी मिल सकेगी।

त्योहारी सीजन में ग्राहकों को मिलेगी राहत

दीपावली सहित अन्य त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में दुकानों पर बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार कर बिक्री के लिए रखी जाती हैं। नई व्यवस्था लागू होने से ग्राहकों को मिठाइयों की निर्माण तिथि और इस्तेमाल की अंतिम अवधि की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। साथ ही दुकानदारों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी कि वे खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करें।

मिठाई कारोबारियों ने किया फैसले का स्वागत

हल्द्वानी के नामचीन मिठाई कारोबारियों ने भी विभाग की इस पहल का स्वागत किया है। कारोबारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से ग्राहकों के प्रति उनकी जवाबदेही और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध मिठाइयां उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। निर्माण तिथि और ‘यूज बाय’ डेट प्रदर्शित होने से ग्राहकों को मिठाई खरीदने के दौरान सही जानकारी मिलेगी और उनका भरोसा भी मजबूत होगा।

कुल मिलाकर, 26 अक्टूबर से लागू होने जा रहा यह नियम मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों को खाद्य उत्पादों के संबंध में जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नैनीताल जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग इस व्यवस्था का पालन किस तरह सुनिश्चित कराता है।

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