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जे.के. टायर इंडस्ट्री द्वारा जोहर भूमि को गैरकानूनी तरीके से परिवर्तित कर कब्जा करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

रिपोर्ट :-गुड्डू सिंह ठठोला 

हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लकसर खेड़ी मुबारकपुर में जे.के. टायर इंडस्ट्री द्वारा जोहर भूमि को गैरकानूनी तरीके से परिवर्तित कर कब्जा करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 सप्ताह में राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

   मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व् न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई।

     मामले के अनुसार लकसर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जे.के. टायर इंडस्ट्रीज द्वारा जोहर भूमि को अधिकारियों की मिली भगत से 2007 में एक्सेंज करा लिया। तालाब भूमि में किए गए जेके इंडस्ट्री के कब्जे से गांव में बरसात के दिनों में पानी भर रहा है।

जिसके चलते ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिन अधिकारियों की मिली भगत से तालाब भूमि को जेके इंडस्ट्रीज को बदला गया है उसकी एसआईटी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।

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