हल्द्वानी। शहर के सौंदर्यीकरण व सड़क चौड़ीकरण के मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई पूरी करने के आदेश डीएम को दिए।
सुनवाई के दौरान डीएम ने कोर्ट को बताया कि उनके पास 66 अतिक्रमणकारियों का प्रार्थनापत्र आया था, जिनमें से 23 पर सुनवाई कर ली गई है।
सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने की। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।
हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने मामले में जनहित याचिका दायर की है।
इसमें कहा है कि यह कार्यवाही 29 दिसंबर 2023 से शुरू हुई। इसके तहत हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण का काम ठीक से नहीं किया जा रहा है। इसमें प्रशासन ने महज खानापूर्ति की है।
इस कारण मंगलपड़ाव और नैनीताल-बरेली बस अड्डा अब भी पहले की तरह बना हुआ है। इस कारण हर जगह पर यातायात जाम की स्थिति बन रही है। इससे क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कहा कि प्रशासन लापरवाहीपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है। इसके चलते क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण हो रहा है। यह भी आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण के नाम पर कुछ लोगों को महज नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी की गई है।





