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संयुक्त मजिस्ट्रेट ने भू-स्खलन के बाद तत्काल प्रभाव से अस्पताल कराया खाली, ओपीडी रहेगी बंद

रिपोर्ट- बलवन्त सिंह रावत

रानीखेत। आज स्व गोविन्द सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय परिसर से हुए भू-स्खलन और‌ निचले हिस्से में पेड़ गिरने से दुकानों को नुक़सान के बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने तत्काल प्रभाव से चिकित्सालय में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश और ओपीडी कार्य‌ पर‌ रोक लगा दी‌ है।

संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने आज भू-स्खलन की घटना के बाद चिकित्सालय का‌ निरीक्षण किया और‌ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) की शक्ति का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से चिकित्सालय को बंद करा दिया है।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इधर चिकित्सालय प्रशासन ने चिकित्सालय खाली कराकर मरीजो को आस पास के अस्पतालों में ‌शिफ्ट किया जा रहा है।

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