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दो साल की खुली जांच के बाद विजिलेंस ने मांगी थी अनुमति, मुख्यमंत्री ने की संस्तुति

पांच साल की अवधि में वैध स्रोतों से हुई आय से करीब 60 लाख रुपये अधिक किए खर्च

परिवहन निगम के डीजीएम (वित्त) भूपेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में विजिलेंस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

इससे पहले विजिलेंस ने दो साल की खुली जांच के बाद सतर्कता समिति से मुकदमे की अनुमति मांगी थी जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी संस्तुति दे दी है।

भूपेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने पांच साल के भीतर ज्ञात स्रोतों से हुई आय से करीब 60 लाख रुपये अधिक खर्च किए हैं। यह आय उन्हें विभिन्न अवैध स्रोतों से प्राप्त हुई है।

गौरतलब है कि मई 2023 में राज्य निगम कर्मचारी-अधिकारी महासंघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर डीजीएम भूपेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आरोप हैं कि भूपेंद्र कुमार ने निगम में अनुबंधित बस स्वामियों से पारिवारिक सदस्यों के बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर कराई है। लाखों रुपये नकद भी लिए गए हैं।

महासंघ ने उस वक्त भूपेंद्र कुमार के पारिवारिक सदस्यों के नाम और बैंक खातों का विवरण भी उपलब्ध कराया था। इस पर मुख्यमंत्री ने विजिलेंस को भूपेंद्र कुमार के खिलाफ खुली जांच करने के निर्देश दिए थे।

विजिलेंस ने जून 2023 में भूपेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच शुरू की। इसके लिए विजिलेंस ने चैक अवधि एक जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2023 के बीच रखी। अब दो साल की जांच के बाद विजिलेंस ने पिछले दिनों मुकदमे की संस्तुति करते हुए सतर्कता समिति को रिपोर्ट भेजी थी।

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि चैक अवधि में भूपेंद्र कुमार को विभिन्न ज्ञात स्रोत से 1, 82,37,376 रुपये की आय हुई है। इसके सापेक्ष उन्होंने इस अवधि में कुल 2,42,02,050 रुपये खर्च किए हैं। यह कुल आय से 59,64,674 रुपये अधिक हैं।

इस रिपोर्ट पर गत 30 जून 2025 को राज्य सतर्कता समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न आरोपों और उनके सापेक्ष तथ्यों पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चर्चा हुई।

गहन विमर्श के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीएम भूपेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति कर दी। विजिलेंस इस मामले में जल्द मुकदमा दर्ज कर सकती है।

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