पति ने पत्नी व प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप, कोर्ट ने पत्नी और उसके दोस्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश 

नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की कोर्ट ने पति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पत्नी और उसके दोस्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने व 24 घंटे के भीतर मुकदमे की प्रति अदालत में पेश करने के निर्देश तल्लीताल थाना पुलिस को दिए हैं।

मथुरा नगर, गंगागंज, पनकी कानपुर निवासी सौरभ राठौर की ओर से अधिवक्ता अंशुल लोशाली ने कोर्ट में पत्रावली पेश की।

बताया कि 22 मई 2024 को सौरभ अपनी पत्नी, बहन तथा अन्य के साथ नैनीताल घूमने आए और गेठिया के होटल में ठहरे।

रात कमरे में गए तो पत्नी खाना लेकर आई। पत्नी व बहन दूसरे कमरे में थे। जब सुबह सौरभ को होश आया तो वह हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती थे। उनके दाएं हाथ की कलाई कटी थी।

पूछने पर गौरव नाम के युवक ने गिरकर चोटिल होने की बात बताई। गौरव पत्नी का दोस्त था।

जब गेठिया आया तो पत्नी ने कारण कुछ और बताया। बहन से पूछताछ करने पर पता चला कि रात में गौरव कमरे में आया था।

जब बहन ने सौरभ के बेहोश होने की वजह भाभी से पूछी तो उन्होंने बरगलाने का प्रयास किया। सौरभ ने गौरव व अपनी पत्नी पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है।

सौरभ का यह भी आरोप है कि पत्नी के मोबाइल पर गौरव अश्लील चैटिंग करता था। दोनों ने गेठिया में उसे मारने की योजना बनाई।

सौरभ ने मुकदमा दर्ज करने के लिए एसएसपी नैनीताल को प्रार्थना पत्र दिया, मगर कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने सौरभ की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तल्लीताल थाना पुलिस को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

Advertisement
यह भी पढ़ें :  आज का राशिफल : 31 अक्टूबर 2026

You missed

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.